
करनाल में यूट्यूबर कर्मू पर केस दर्ज 30 कर्मचारियों संग जीएम ऑफिस में प्रवेश कर सरकारी कार्य में पहुंचाई बाधा
करनाल में यूट्यूबर कर्मू पर केस दर्ज 30 कर्मचारियों संग जीएम ऑफिस में प्रवेश कर सरकारी कार्य में पहुंचाई बाधा
करनाल में यूट्यूबर कर्मू पर केस दर्ज 30 कर्मचारियों संग जीएम ऑफिस में प्रवेश कर सरकारी कार्य में पहुंचाई बाधा
30 कर्मचारियों संग किया कार्यालय में प्रवेश, जीएम ऑफिस में घुसकर सरकारी कार्य में पहुंचाई बाधा
जीएम कार्यालय में कर्मचारियों से घुसकर जीएम कुलदीप से बातचीत करता यूट्यूबर करमू ।
करनाल में हरियाणा राज्य परिवहन के महाप्रबंधक कार्यालय में धरनारत कर्मचारियों के साथ जबरन घुसने और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोप में यूट्यूबर करमू के खिलाफ केस दर्ज हुआ हैं।
बस स्टैंड परिसर में धरने पर बैठे कर्मचारियों के बीच पहुंचे यूट्यूब चैनल संसार क्रांति के यूट्यूबर करमू पर आरोप है कि उसने लगभग 30 कर्मचारियों को उकसाकर अपने साथ GM कार्यालय में बिना अनुमति प्रवेश कराया। उस समय महाप्रबंधक सरकारी कार्य में व्यस्त थे। अचानक हुए हंगामे और नारेबाजी से कार्यालय का माहौल बिगड़ गया, सरकारी कार्य ठप पड़ गया और अन्य कर्मचारी भय के साए में आ गए। महाप्रबंधक ने इस घटना का वीडियो सबूत पुलिस को सौंपा और कानूनी कार्रवाई की मांग की।
30 कर्मचारियों लेकर आया था साथ शिकायत के मुताबिक, बीती 6 अगस्त को बस स्टैंड परिसर में कुछ कर्मचारी धरने पर बैठे थे। उसी दौरान यूट्यूब चैनल “संसार क्रांति” का संचालक ट्यूबर करमू वहां पहुंचा। आरोप है कि उसने कर्मचारियों को और भड़काया और करीब 30 कर्मचारियों को अपने साथ लेकर हरियाणा राज्य परिवहन करनाल के महाप्रबंधक के दफ्तर में बिना अनुमति घुस आया।
नारेबाजी से सरकारी कामकाज ठप पड़ा रोडवेज महाप्रबंधक कुलदीप की शिकायत में कहा गया है कि करमू ने कर्मचारियों को उकसाकर दफ्तर के भीतर नारेबाजी करवाई। इससे सरकारी कामकाज प्रभावित हुआ और अन्य कर्मचारी भी कार्य नहीं कर सके। कार्यालय में भय और दबाव का माहौल बन गया। साथ ही पत्रकार द्वारा तथ्यहीन खबर चलाने से महाप्रबंधक की छवि को नुकसान पहुंचा और उन्हें मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ा।
वीडियो सबूत के तौर पर पुलिस को सौंपा महाप्रबंधक ने इस पूरी घटना का वीडियो क्लिप पेनड्राइव में पुलिस अधीक्षक को सौंपा। शिकायत में लिखा गया कि पत्रकार का यह कृत्य सरकारी कार्य में बाधा डालने और शिष्टाचार भंग करने वाला है। साथ ही उसने अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया। महाप्रबंधक ने मांग की कि भविष्य में कोई भी यूट्यूबर अधिकारियों से अभद्र व्यवहार न कर सके, इसके लिए कानूनी कार्रवाई हो।
इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला शिकायत की जांच के बाद थाना शहर करनाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। 8 अगस्त को FIR नंबर 608 दर्ज की गई। पुलिस ने इसे धारा 221, 132 और 356(3) BNS के तहत दर्ज किया है। केस दर्ज कर संबंधित दस्तावेज पुलिस रिकॉर्ड में शामिल किए गए और आगे की जांच शुरू कर दी गई है।
सरकारी कार्यालय में अनुशासन बिगड़ने पर सख्ती
पुलिस ने कहा कि सरकारी कार्यालयों में इस तरह की घटनाएं सरकारी कार्य को प्रभावित करती हैं और कानून व्यवस्था के खिलाफ हैं। इसीलिए मामले को गंभीर मानते हुए कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने केस की तफ्तीश शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई जारी है।



