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अंबाला प्रशासन ने शंभू मोर्चे पर चस्पा किया नोटिस

अंबाला प्रशासन ने शंभू मोर्चे पर चस्पा किया नोटिस

अंबाला – 6 दिसंबर को शम्भू बोर्डर पर बैठे किसानों द्वारा दिल्ली कूच करने के ऐलान का मामला

 

मामले में अंबाला के डिप्टी कमिश्नर पार्थ गुप्ता ने एक चिट्ठी जारी कर किसानों को नियमों को फ़ॉलो करने के लिए कहा,

 

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 24.07. 2024 को सुनवाई के दौरान शम्भू बॉर्डर पर यथा स्थिति (Status Quo) बनाये रखने के आदेश दिए हैं,

 

ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो और दोनों पक्षों से अपील की गई है कि इस मुद्दे को आपसी बातचीत से सुलझाया जाये,

 

इस सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय द्वारा एक कमेटी भी गठित की गई है जो हर पक्ष से वार्तालाप कर रही है

 

जिला प्रशासन की तरफ से जिला अम्बाला में धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (144 Cr.P.C) भी लागू की हुई है जिसमें पाँच से अधिक व्यक्तियों के इक्‌कठा होने की मनाही है

 

यदि आपको जुलूस के रूप में कोई विरोध प्रदर्शन करना है तो इसके लिए उचित माध्यम से इस कार्यालय से अनुमति प्राप्त की जाये

 

आपको दिल्ली में प्रदर्शन / आंदोलन करने के लिए दिल्ली पुलिस की अनुमति लेना अनिवार्य है।

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